मप्र : जबलपुर में भू-माफियाओं से छुड़ाई गई 250 करोड़ रुपये की मंदिर की जमीन

By भाषा | Updated: December 18, 2021 16:15 IST2021-12-18T16:15:24+5:302021-12-18T16:15:24+5:30

MP: Rs 250 crore temple land rescued from land mafia in Jabalpur | मप्र : जबलपुर में भू-माफियाओं से छुड़ाई गई 250 करोड़ रुपये की मंदिर की जमीन

मप्र : जबलपुर में भू-माफियाओं से छुड़ाई गई 250 करोड़ रुपये की मंदिर की जमीन

जबलपुर (मप्र), 18 दिसंबर जबलपुर जिला प्रशासन ने यहां स्थित महादेव मंदिर शांतिनगर की 250 करोड़ रुपये से अधिक की करीब 23 एकड़ भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया है और इस मंदिर का प्रबंधन भी अपने हाथ में ले लिया है।

अनुमंडलीय जिलाधिकारी (एसडीएम) आधारताल एवं पंजीयन लोक न्यास, नम: शिवाय अरजरिया ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद महादेव मंदिर शांतिनगर, जबलपुर का प्रबंधन शासन द्वारा अपने हाथ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है।

अरजरिया ने बताया कि महादेव मंदिर ट्रस्ट की बंधैया मोहल्ला, शांतिनगर में 16 एकड़ एवं पनागर तहसील के ग्राम निमौरा में करीब 7 एकड़ भूमि है। इनमें से अकेले बंधैया मोहल्ला, शांति नगर की भूमि की अनुमानित कीमत करीब 250 करोड़ रुपये बताई गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने महादेव मंदिर ट्रस्ट की इस भूमि को अहस्तांतरणीय घोषित कर दिया है और इसे खसरे में दर्ज करने के आदेश भी दिये हैं।’’

अरजरिया ने बताया कि महादेव मंदिर ट्रस्ट की भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने की शिकायतें जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा से की गई थी।

उन्होंने कहा कि शर्मा ने इन शिकायतों की जांच के लिए उनके नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम गठित कर ट्रस्ट की संपत्ति की जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिये थे।

अरजरिया ने बताया कि जांच में पाया गया कि वर्ष 1958 में पब्लिक ट्रस्ट के रूप में दर्ज महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा धारित संपत्तियों के प्रबंधन में लापरवाही बरती जा रही है।

उन्होंने कहा कि ट्रस्टियों द्वारा मंदिर की बेशकीमती भूमि के दुर्व्ययन के प्रयासों के तहत महादेव मंदिर के यूको बैंक के खाते में हामिद हसन निवासी दक्षिण मिलौनीगंज से अलग-अलग तिथियों 22 अप्रैल, 27 जून, एक जुलाई एवं चार जुलाई 2019 को कुल 92 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई थी, जबकि लोक न्यास अधिनियम के तहत 5,000 रुपये से अधिक की कोई भी राशि पंजीयन लोक न्यास की अनुमति के बगैर प्राप्त नहीं की जा सकती।

अरजरिया ने बताया कि मंदिर की भूमि के खुर्द-बुर्द करने के अलावा भी ट्रस्ट की गतिविधियों की जांच में कई और अनियमितता पाई गई। इनमें पूर्व न्यासियों की मृत्यु होने के बाद भी नये न्यासियों के नाम नहीं दर्ज करने, ट्रस्टी पन्नालाल प्रजापति की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों दिनेश कुमार प्रजापति एवं रामकुमार प्रजापति का नाम पंजीयन लोक न्यास की बिना अनुमति को जोड़ना शामिल है।

उन्होंने कहा कि महादेव मंदिर ट्रस्ट का संचालन के लिए तहसीलदार आधारताल राजेश सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति ट्रस्ट की भूमि को प्रतिवर्ष सिकमी पर देगी तथा आय-व्यय का संधारण भी करेगी।

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Web Title: MP: Rs 250 crore temple land rescued from land mafia in Jabalpur

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