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मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट ने भागकर शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़े के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई, कहा- युवती ने अपनी मर्जी से शादी की

By विशाल कुमार | Updated: April 25, 2022 08:16 IST

4 अप्रैल को महिला के भाई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के तीन दिन बाद 7 अप्रैल को प्रशासन ने परिवार से संबंधित तीन दुकानों को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि उनका निर्माण अवैध रूप से किया गया था।

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ठळक मुद्दे22 साल की साक्षी साहू ने अपने 22 वर्षीय पड़ोसी आसिफ खान के साथ भागकर शादी की है।हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है जिसने 22 साल के खान से अपनी मर्जी से शादी की है।7 अप्रैल को प्रशासन ने परिवार से संबंधित तीन दुकानों को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया।

भोपाल: मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिला प्रशासन द्वारा अपने हिंदू पड़ोसी के साथ भाग गए एक व्यक्ति के घर और तीन दुकानों को ध्वस्त करने के एक पखवाड़े के बाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को महिला के परिवार द्वारा दर्ज किए गए अपहरण के मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है।

 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 22 साल की साक्षी साहू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है जिसने 22 साल के आसिफ खान से अपनी मर्जी से शादी की है।

4 अप्रैल को महिला के भाई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस ने खान को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तीन दिन बाद 7 अप्रैल को प्रशासन ने परिवार से संबंधित तीन दुकानों को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि उनका निर्माण अवैध रूप से किया गया था।

कुछ घंटे बाद भाजपा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने खान के घर को भी गिराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 को जाम कर दिया। कलेक्टर रत्नाकर झा और अनुमंडल दंडाधिकारी बलबीर रमन सहित जिला अधिकारियों की एक टीम ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।

अगले दिन 500 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ खान के पिता हलीम खान के नाम पर पंजीकृत एक मंजिला घर को तोड़ दिया गया।

एसडीएम रमन ने कहा कि तहसीलदार ने घर को अवैध घोषित किया था जबकि डिंडोरी तहसीलदार बीएस ठाकुर ने कहा कि वह 20 दिन की छुट्टी पर थे। वहीं, कार्यकारी तहसीलदार दीआर सालवे ने आदेश की कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन देने के लिए कहा जहां से तीन दिन में प्रति मिलेगी।

घर तोड़े जाने के एक दिन बाद साक्षी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही है कि वह स्वेच्छा से खान के साथ गई थी। उसने कहा कि अगर उसके पति के परिवार की प्रताड़ना नहीं रोकी गई तो वह दोनों आत्महत्या कर लेंगे।

टॅग्स :Madhya Pradeshशिवराज सिंह चौहानShivraj Singh Chouhan
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