मेहुल चोकसी को लेकर एक और खुलासा, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी लगा चुका है 44 करोड़ का चूना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 12, 2019 03:18 PM2019-10-12T15:18:30+5:302019-10-12T15:18:30+5:30
पीएसबी के अनुसार मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था। चोकसी की ओर से लोन तय नहीं चुकाने पर बैंक ने 31 मार्च, 2018 को इसे एनपीए में डाल दिया था।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13 हजार करोड़ के फर्जीवाड़ा के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) को भी करीब 44 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इसका खुलासा बैंक ने शनिवार को किया। यह पहली बार है जब 111 साल पुराने इस बैंक मेहुल चोकसी के संबंध में इस डिफॉल्ट की जानकारी दी है। मेहुल चोकसी फिलहाल एंटिगा और बारबाडोस (वेस्टइंडीज) में बतौर नागरिक रह रहा है।
पीएसबी के अनुसार मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था। चोकसी की ओर से लोन तय नहीं चुकाने पर बैंक ने 31 मार्च, 2018 को इसे एनपीए में डाल दिया था।
दिलचस्प ये कि एनपीए में डाले जाने से पहले 2018 के फरवरी में ही चोकसी देश छोड़ चुका था। बैंक अब चाहता है कि चोकसी 23 अक्टूबर, 2018 के बाद से लागू ब्याज और दूसरे व्ययों सहित कर्ज की राशि भी लौटाए। चोकसी की ओर से अब तक लोन भुगतान नहीं करने की स्थिति में 17 सितंबर, 2019 को पीएसबी ने उसे 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित कर दिया।
गौरतलब है कि सीबीआई ने इसी गुरुवार को मुंबई की एक अदालत से आग्रह किया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए। एजेंसी ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट का जवाब देने में विफल रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी। सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए और सीआरपीसी के तहत उसकी संपत्ति जब्त की जाए।