विमान यात्रा के नियमों में बदलाव: घरेलू उड़ानों में खाना परोसने की अनुमति, मास्क नहीं पहनने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं एयरलाइंस

By सुमित राय | Published: August 28, 2020 12:38 PM2020-08-28T12:38:12+5:302020-08-28T12:38:12+5:30

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच विमान यात्रा के नियमों में बदलाव किया है और फ्लाइट में खाना परोसने की अनुमति दे दी है।

Meals allowed on domestic flights, No-fly list warning if without Mask | विमान यात्रा के नियमों में बदलाव: घरेलू उड़ानों में खाना परोसने की अनुमति, मास्क नहीं पहनने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं एयरलाइंस

सरकार ने फ्लाइट में खाना परोसने की अनुमति दे दी है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsघरेलू उड़ानों के दौरान प्री-पैक्ड स्नैक्स, खाना और पेय पदार्थों देने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म खाना देने की अनुमति दे दी है।मास्क पहनने से इनकार करने वाले यात्रियों को एयरलाइंस कंपनियां नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने फ्लाइट में यात्रा करने के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सरकार ने एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों के दौरान प्री-पैक्ड स्नैक्स, खाना और पेय पदार्थों देने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म खाना देने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा मास्क पहनने से इनकार करने वाले यात्रियों को एयरलाइंस कंपनियां नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं।

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कारण सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों को शुरू किया गया, लेकिन इन-फ्लाइट भोजन सेवा की अनुमति नहीं थी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में उड़ान की अवधि के आधार पर केवल प्री-पैक्ड ठंडा खाना और स्नैक्स परोसा जा रहा था।

उड़ान की अवधि के आधार पर परोस सकते हैं खाना

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, "एयरलाइंस उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पूर्व-पैक स्नैक्स / भोजन / पूर्व-पैक पेय परोस सकती है। एयरलाइंस और चार्टर फ्लाइट ऑपरेटर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन और सीमित पेय पदार्थ" परोस सकते हैं।"

सिंगल यूज ट्रे, प्लेट और कटलरी का करना होगा उपयोग

इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों की सर्विस के समय केवल एक बार उपयोग करने योग्य ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्रू मेंबर्स को हर बार भोजन / पेय पदार्थ सर्व करने के दौरान एक नया ग्लव्स पहनना होगा।

यात्रियों के मनोरंजन के लिए गाइडलाइंस

इसके अलावा मत्रालय ने यात्रा के दौरान यात्रियों के मनोरंजन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने विमान ऑपरेटरों को अनुमति दी है कि वे यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही घरेलू उड़ानों में, जहां भी उपलब्ध हों, इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली का उपयोग करने दें। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यात्रा की शुरुआत में यात्रियों को डिस्पोजेबल इयरफोन या साफ और कीटाणुरहित हेडफोन उपलब्ध कराया जाएगा।

मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं एयरलाइंस

इस बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जो यात्री फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, उसे एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।" अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि एयरलाइन और उसके केबिन क्रू को कार्रवाई करने के लिए मौजूदा DGCA नियमों के तहत पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है। DGCA के नियमों के अनुसार, एक एयरलाइन आंतरिक विचार-विमर्श के बाद एक अनियंत्रित यात्री को अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती है। इसके बाद, अन्य एयरलाइंस भी उस यात्री को उनकी नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं।

भारत में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 33.87 लाख

भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 77266 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33 लाख 87 हजार 500 हो गए है। वहीं शुक्रवार तक 25 लाख 83 हजार 948 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1057 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 61 हजार 529 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में अब 7 लाख 42 हजार 023 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 21.90 प्रतिशत है।

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