महाराष्ट्र में मौलवी को मिली बाल विवाह मामले में अग्रिम जमानत

By भाषा | Updated: February 7, 2021 20:43 IST2021-02-07T20:43:30+5:302021-02-07T20:43:30+5:30

Maulvi gets advance bail in child marriage case in Maharashtra | महाराष्ट्र में मौलवी को मिली बाल विवाह मामले में अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र में मौलवी को मिली बाल विवाह मामले में अग्रिम जमानत

ठाणे (महाराष्ट्र), सात दिसंबर ठाणे की एक अदालत ने यहां नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोपी 81 वर्षीय एक मौलवी को अग्रिम जमानत दे दी है।

विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश के डी शिरभाते ने एक फरवरी को आदेश जारी किया और शनिवार को उसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी।

पीड़िता द्वारा पुलिस में दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार उसकी शादी एक व्यक्ति से तय की गयी थी और यह फैसला किया गया था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तब उन दोनों का विवाह होगा।

लेकिन, उस व्यक्ति (जिससे पीड़िता की बाद में शादी होने वाली थी) ने दिसंबर, 2017 में उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कथित रूप से बाध्य कर दिया जबकि वह नाबालिग थी। उस व्यक्ति ने उसे यह संबंध जारी रखने के लिए धमकी भी दी।

शिकायत के अनुसार पांच जनवरी 2019 को पीड़िता की उससे शादी हुई जब वह नाबालिग थी। मौलवी ने सारे रीति-रिवाज कराये। पीड़िता ने अपनी शिकायत में मौलवी को आरोपी बनाया है।

अदालत के आदेश में पीड़िता का उम्र स्पष्ट नहीं किया गया है।

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक उससे शादी के तीन महीने बाद उसका शौहर यह दावा करते हुए किसी और महिला को घर ले आया कि यह उसकी पहली पत्नी है जिससे उसने 24 दिसंबर, 2018 में शादी की थी।

शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया कि शादी के बाद वह दो बार गर्भवती हुई और दोनों ही बाद उसके पति ने उसे गर्भपात के लिए बाध्य किया। उसने यह भी कहा कि उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और उसका पति उसे पीटता था।

शिकायकर्ता का कहना है कि वह 10 दिसंबर, 2020 को अपने पति का घर छोड़कर आ गयी। पिछले महीने उसने प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें मौलवी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।

मौलवी ने यह कहते हुए जमानत अर्जी लगायी कि शादी के फार्म में शिकायतकर्ता की उम्र 18 बतायी गयी है और उसने दोनों को बालिग समझकर मुस्लिम परंपरा के अनुसार उनका निकाह कराया। मौलवी ने इस मामले में उसे गलत ढंग से फंसाने का आरोप लगाया है।

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Web Title: Maulvi gets advance bail in child marriage case in Maharashtra

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