भाभी और उसके दो बच्चों की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Published: October 31, 2021 12:35 PM2021-10-31T12:35:44+5:302021-10-31T12:35:44+5:30

Man sentenced to life imprisonment for killing sister-in-law and her two children | भाभी और उसके दो बच्चों की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

भाभी और उसके दो बच्चों की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर, 31 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक त्वरित सुनवायी अदालत ने संपत्ति हड़पने के लिए अपनी एक रिश्तेदार और उसके दो बच्चों की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश सुमित पंवार ने शनिवार शाम धनपाल सिंह राठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया और उस पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 2011 में धनपाल ने जिले के मनसुरपुर गांव में अपने दिवंगत भाई की पत्नी की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी और उसके दो बेटों की हत्या कर दी थी।

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Web Title: Man sentenced to life imprisonment for killing sister-in-law and her two children

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