महाराष्ट्र के लातूर में आठ महीने के बेटे की हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्र कैद की सजा

By भाषा | Updated: September 22, 2021 22:48 IST2021-09-22T22:48:20+5:302021-09-22T22:48:20+5:30

Man sentenced to life imprisonment for killing eight-month-old son in Maharashtra's Latur | महाराष्ट्र के लातूर में आठ महीने के बेटे की हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्र कैद की सजा

महाराष्ट्र के लातूर में आठ महीने के बेटे की हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्र कैद की सजा

लातूर, 22 सितंबर महाराष्ट्र के लातूर शहर में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने आठ महीने के बेटे की पीटकर हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मंगला धोटे ने 18 सितंबर को आरोपी सोमनाथ शिवाजी सालुंके को 2019 में अपने बेटे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने विवेकानंद चौक थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में अपने नवजात बेटे की हत्या कर दी।

आरोपों के अनुसार, सालुंके ने बच्चे को चाय के एक गिलास से मारा, उसकी आँखों में मिर्च डाली, उसकी पिटाई की और उसके पैरों को तोड़ दिया।

मामले में कम से कम आठ गवाहों से पूछताछ की गई और अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत इन आरोपों का दोषी पाया।

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Web Title: Man sentenced to life imprisonment for killing eight-month-old son in Maharashtra's Latur

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