मुंबई की एक विशेष अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक किशोर के यौन उत्पीड़न के मामले में 33 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को दस साल कैद की सजा सुनायी।पॉक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश सुरकेहा पाटिल ने आरोपी निखिल भोले को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दोषी पाया। किशोर का 2016 में यहां चेंबूर इलाके में स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के अंदर आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। विशेष लोक अभियोजक वीणा शेलार ने कहा कि इसका पता छह महीने बाद चला जब किशोर को कुछ चिकित्सकीय दिक्कतों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान सात गवाहों से पूछताछ की।
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