नौ साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दी मृत्युदंड की सजा

By भाषा | Published: June 20, 2018 05:19 AM2018-06-20T05:19:38+5:302018-06-20T05:19:38+5:30

अपर लोक अभियोजक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने सुनील आदिवासी (21) को नौ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

Man gets death penalty for rape and murder of nine year old in madhya pradesh | नौ साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दी मृत्युदंड की सजा

नौ साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दी मृत्युदंड की सजा

सागर, 20 जून: मध्यप्रदेश के सागर जिले में खुरई स्थित एक अदालत ने नौ वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक युवक को मंगलवार को मौत की सजा सजा सुनाई। आरोपी ने इस बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 

अपर लोक अभियोजक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने सुनील आदिवासी (21) को नौ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे बच्ची की हत्या करने के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठाकुर ने बताया, अदालत ने बच्ची के साथ किये गये कृत्य को जघन्य से जघन्य मानते हुए सुनील को भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मौत की सजा और उसकी हत्या करने के मामले में भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक के अनुसार 13 अप्रैल 2017 को जब यह बच्ची महुआ बीनने जंगल गई थी उसी समय सुनील आदिवासी ने अपनी झोपड़ी में उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने बाद उसने उसी दिन गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरे में भरकर झोपड़ी में रख दिया था।

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Web Title: Man gets death penalty for rape and murder of nine year old in madhya pradesh

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