महाराष्ट्र: सत्र एवं मजिस्ट्रेट अदालतों में एक दिसंबर से सामान्य कामकाज होगा बहाल

By भाषा | Published: November 27, 2020 08:03 PM2020-11-27T20:03:05+5:302020-11-27T20:03:05+5:30

Maharashtra: Normal functioning will be restored in session and magistrate courts from December 1 | महाराष्ट्र: सत्र एवं मजिस्ट्रेट अदालतों में एक दिसंबर से सामान्य कामकाज होगा बहाल

महाराष्ट्र: सत्र एवं मजिस्ट्रेट अदालतों में एक दिसंबर से सामान्य कामकाज होगा बहाल

मुंबई, 27 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में पुणे को छोड़कर बाकी अन्य स्थानों पर एक दिसंबर से दो पालियों में जिला सत्र एवं मजिस्ट्रेट अदालतों में कामकाज सामान्य रूप से बहाल हो जाएगा।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एस जी डीगे ने बताया कि सभी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता संख्या के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजकर 30 मिनट तक और दोपहर दो बजे से शाम चार बजकर तीस मिनट तक काम करेंगे।

नोटिस में बताया गया कि पुणे न्यायिक जिले के अदालतों को छोड़कर बाकी सभी अदालतों में एक दिसंबर से दो पालियों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक कमेटी के अन्य न्यायाधीशों द्वारा राज्य में कोविड-19 की स्थिति को नजर में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

वहीं इसमें यह भी कहा गया कि अगर महामारी की स्थिति बिगड़ती है तो जिला प्रधान न्यायाधीश इस संबंध में उच्च न्यायालय से दिशानिर्देश ले सकते हैं।

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Web Title: Maharashtra: Normal functioning will be restored in session and magistrate courts from December 1

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