महाराष्ट्र में मिशन 'ब्रेक द चेन' शुरू, बाहर निकलने के लिए ठोस वजह हो तो पास जरूरी नहीं, जानें सबकुछ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 14, 2021 09:26 PM2021-04-14T21:26:20+5:302021-04-14T21:28:09+5:30

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को तोड़ने के लिए और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले 15 दिन के लिए घोषित नये सख्त कदम बुधवार रात से प्रभाव में आ गये.

Maharashtra Mission 'break the chain' started pass is not necessary if there is a solid reason for exit | महाराष्ट्र में मिशन 'ब्रेक द चेन' शुरू, बाहर निकलने के लिए ठोस वजह हो तो पास जरूरी नहीं, जानें सबकुछ

एक मई तक प्रदेश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

Highlights‘लॉकडाउन जैसी’ पाबंदियां रात आठ बजे से प्रभाव में आ गयीं जो एक मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी.लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक लगायी जाएगी.अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी.

मुंबईः आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में मिशन 'ब्रेक द चेन' शुरू हो गया है. जिसके तहत राज्यभर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का ऐलान बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था.

 

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने स्व स्फूर्त 'जनता कर्फ्यू' की घोषणा की थी. जिसके बाद राज्यभर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शहर में एक स्थान पर पांच या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है. यह आदेश बुधवार रात आठ बजे से लागू होगा और एक मई को सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगा.

नए दिशा निर्देशों के तहत सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां, सेवाएं बंद रहेंगी और बिना वजह के कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा. इस अवधि के दौरान जरूरी श्रेणी में वर्णित सेवाओं और गतिविधियों को छूट होगी.

जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को कामकाजी दिनों में भी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक छूट रहेगी. आदेश में कहा गया कि आपात स्थिति या विशेष मामले में संभागीय एसीपी, जोनल डीसीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को छूट देने या अनुमति देने का अधिकार दिया गया है.

कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 लागू

राज्य में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 लागू हो चुकी है. यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए होगी. इस दौरान लोगों को आवश्यक कार्य के लिए एक स्थान (शहर या गांव) से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने दी.

संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह सही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब कभी पुलिस पूछेगी, तब संबंधित लोगों को पर्याप्त कारण बताना होगा. पांडे ने लोगों को आश्वस्त कराया कि आपात स्थिति में किसी कार्य के लिए लोग घरों के बाहर निकलते हैं, तो पुलिस की ओर से उन्हें बिना ठोस कारण के परेशान नहीं किया जाएगा.

जनता को सहयोग करना होगा. जानबूझकर धारा 144 का उल्लंघन किए जाने से पुलिस पर लाठी का उपयोग करने की नौबत नहीं आने दे. 5 या 5 से ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकले. यदि सचमुच काम है, तो बाहर निकलने में हर्ज नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोई जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं करता है तब तक लाठी का उपयोग नहीं करे.

लोगों को भी चाहिए कि वे गैर-जिम्मेदारी से भरा रवैया न दिखाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के हित में धारा 144 जैसा कदम उठाया है. कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य मशीनरी पर काफी भार बढ़ चुका है. कर्मचारियों की क्षमता जवाब देने लगी है. सरकारी आदेशों का पालन करे. बड़े-बड़े देशों ने लॉकडाऊन लगाया गया है है. हमारे लिए भी यह नया नहीं है. यदि हमने नियमों का कड़ाई से पालन किया, तो 15 दिनों में कोरोना के आंकड़े घटते दिखाई देंगे.

Web Title: Maharashtra Mission 'break the chain' started pass is not necessary if there is a solid reason for exit

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