महाराष्ट्र : निवेश फर्म के मालिक को धोखाधड़ी के मामले में पांच साल की सजा
By भाषा | Updated: April 1, 2021 13:13 IST2021-04-01T13:13:04+5:302021-04-01T13:13:04+5:30

महाराष्ट्र : निवेश फर्म के मालिक को धोखाधड़ी के मामले में पांच साल की सजा
ठाणे, एक अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक निवेश फर्म के मालिक को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और इस फैसले की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई है।
उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) कानून के तहत निवेश फर्म के मालिक को दोषी करार देते हुए उसपर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले में दायर आरोप-पत्र के मुताबिक, आरोपी ने विभिन्न निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की।
नवी मुंबई के वाशी स्थित दोषी की इस कंपनी में 350 से अधिक लोगों ने पैसों का निवेश किया था।
न्यायाधीश ने कहा कि दोषी ने अपनी कंपनी के जरिए आकर्षक रिटर्न देने का वादा कर पीड़ितों से 1998 और 1999 में पैसे जमा करवाए लेकिन बाद में उनको कोई पैसा नहीं दिया।
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