महाराष्ट्र: किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लेने पर तत्काल कार्रवाई करे सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

By विशाल कुमार | Published: May 2, 2022 07:26 AM2022-05-02T07:26:02+5:302022-05-02T07:27:55+5:30

याचिका में दावा किया गया कि 2016 से समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों को जारी करने के बावजूद उन मामलों को वापस लेने के फैसले को लागू नहीं किया गया जिनमें कोई जीवन की हानि नहीं हुई और 5 रुपये से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

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महाराष्ट्र: किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लेने पर तत्काल कार्रवाई करे सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

Highlightsकिसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने नीतिगत फैसले को लागू करवाने का मामला।हाईकोर्ट एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।हाईकोर्ट ने सरकार से 15 जून तक लंबित मामलों से संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को राज्यभर में किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने नीतिगत फैसले को लागू करने के लिए जल्द से जल्द सही दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न आंदोलनों या प्रदर्शनों के दौरान दायर किए गए थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दावा किया गया कि 2016 से समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों को जारी करने के बावजूद उन मामलों को वापस लेने के फैसले को लागू नहीं किया गया जिनमें कोई जीवन की हानि नहीं हुई और 5 रुपये से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

अदालत ने राज्य सरकार और अधीनस्थ अदालतों को निर्देश पारित किया और सरकार से 15 जून तक लंबित मामलों से संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

सरकारी वकील डीआर काले ने पिछले साल सितंबर का एक चार्ट और एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि एक उच्च स्तरीय समिति ने कुछ मामलों में उन प्रस्तावों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महामारी के दौरान सभी लंबित प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

चार्ट के अनुसार, कम से कम 314 मामलों में समिति पहले ही मुकदमा वापस लेने का फैसला कर चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार को समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित अन्य मामलों में एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा और उन मामलों में तेजी लाने और 15 जून तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

 

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