कोविड-19: रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी, धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, जानें गाइडलाइन
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: April 4, 2021 20:43 IST2021-04-04T19:08:53+5:302021-04-04T20:43:17+5:30
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।

टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं। (file photo)
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादददाताओं को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। मलिक ने कहा,‘‘ सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा, कल रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी। सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी।’’
Maharashtra will enter strict weekend lockdown from Friday 8 pm to Monday 7 am. Essential services and transportation including buses, trains, taxis are permitted: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/9bylFRal9q
— ANI (@ANI) April 4, 2021
उन्होंने बताया कि उद्योग और उत्पादन क्षेत्र , सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी। मंत्री ने बताया कि सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे, फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं।
Maharashtra: Amid surge in COVID19 cases, migrant workers in Mumbai are returning to their native places
— ANI (@ANI) April 4, 2021
"We fear there'll be another lockdown. Last time we ran out of money, our families are worried. Our income has been affected too, that's why returning", says a migrant worker pic.twitter.com/HZA11YBg3O
पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे। मलिक ने बताया कि धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा,सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी। मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने संवाददाताओं को बताया कि कार्यालयों को ‘घर से काम’(वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है।
क्या शुरू, क्या रुका
शुक्रवार को सुबह 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा
लोकल ट्रेन चलती रहेगी
जिम बंद
आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति
सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां
रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा
सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी
सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी
उद्योग और उत्पादन क्षेत्र , सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे
निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी
सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे
फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं
पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे
धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा
सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी
कार्यालयों को ‘घर से काम’(वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं
आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है
टैक्सी में मास्क पहनें।