महाराष्ट्रः कैबिनेट विस्तार कल!, बीजेपी और शिंदे गुट के 7-7 विधायक लेंगे शपथ, यहां देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 4, 2022 01:30 PM2022-08-04T13:30:18+5:302022-08-04T14:06:41+5:30
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ हो लेकिन शिंदे सरकार ने एक महीने में 751 सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें से 100 से अधिक आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं.
मुंबईः महाराष्ट्र में एमवीए सरकार की विदाई के बाद सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक राज्य में कैबिनेट विस्तार न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि शिंदे-फड़नवीस सरकार में कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को हो सकता है.
शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में कहा था कि इस सप्ताह ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में अभी सिर्फ वरिष्ठ विधायकों को ही मंत्रिपद मिलेगा. फिलहाल बीजेपी और शिंदे गुट के 7-7 विधायक मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं.
खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाइक और रवींद्र चव्हाण बीजेपी की ओर से मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं… इन नामों के अलावा आशीष शेलार और चंद्रशेखर बावनकुले का नाम भी मंत्रिपद की रेस में है.
वहीं, शिंदे गुट से ठाकरे सरकार में मंत्री रहे दादा भूसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभू राजे देसाई, संदीपन भुमरे, संजय शिरसाठ, अब्दुल सत्तार और Prahar Janshakti Paksh के बच्चू कडू मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं. शिंदे गुट में शामिल होकर बगावत का बिगुल फूंकने वाले 8 विधायक ठाकरे सरकार में मंत्रीपद पर थे.
इन सभी को कैबिनेट में शामिल करना और अपने सभी 40 विधायकों को संतुष्ट करना एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी चुनौती है, वहीं भले ही एक महीने में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ हो लेकिन शिंदे सरकार ने एक महीने में 751 सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें से 100 से अधिक आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं.
इससे पहले शिवसेना में विद्रोह होने के बाद ही पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार ने चार दिन के अंदर 182 सरकारी आदेश जारी किए थे, वहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए मौखिक आदेश में कहा कि आयोग फिलहाल शिवसेना पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की दावेदारी को लेकर फैसला न करें. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने तक चुनाव आयोग से शिवसेना पर दावेदारी को लेकर कोई फैसला न लेने के लिए कहा है.
कोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई 8 अगस्त को कर सकता है. महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि एकनाथ शिंदे सरकार का गठन संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं. इस मामले में दलबदल कानून, विधायकों की स्वायत्ता और पार्टी की नीतियों से विधायकों के अलग होने साथ ही विधायकों की खरीद-फरोख्त को नए सिरे से देखा जा सकता है.