‘मद्रास उच्च न्यायालय सांसदों, विधायकों के लिए विशेष अदालतों संबंधी मुद्दे पर गलती मान चुका है’

By भाषा | Updated: November 4, 2020 22:27 IST2020-11-04T22:27:59+5:302020-11-04T22:27:59+5:30

'Madras High Court has admitted fault on the issue of special courts for MPs, MLAs' | ‘मद्रास उच्च न्यायालय सांसदों, विधायकों के लिए विशेष अदालतों संबंधी मुद्दे पर गलती मान चुका है’

‘मद्रास उच्च न्यायालय सांसदों, विधायकों के लिए विशेष अदालतों संबंधी मुद्दे पर गलती मान चुका है’

नयी दिल्ली, चार नवंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय स्वीकार कर चुका है कि उसने सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालतों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाकर ‘‘गलती’’ की है।

शीर्ष अदालत को न्याय मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने बताया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में अप्रैल 2019 से एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत है और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में आपत्ति उठाया जाना सही नहीं है।

इन विशेष अदालतों का गठन सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किया गया है।

उच्च न्यायालय की आपराधिक नियम समिति के तीन न्यायाधीशों ने कहा है कि विशेष अदालतें (2017 में पहली बार गठन के लिए निर्देशित) केवल ‘‘अपराध केंद्रित’’ होंगी, न कि ‘‘अपराधी केंद्रित’’ और इनका गठन केवल कानून से होगा, न कि ‘‘न्यायपालिका या कार्यपालिका के आदेश से।’’

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वे (मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि उनसे भूल हुई है।

उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अन्य उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेष अदालतों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें मामले को खींचना नहीं चाहिए। हम इस पहलू से बाद में निपटेंगे। हमने इस मामले में जो निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन होना चाहिए।

Web Title: 'Madras High Court has admitted fault on the issue of special courts for MPs, MLAs'

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