मध्य प्रदेश चुनाव: नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन आज, उम्मीदवारों को लाव-लश्कर के साथ जाने की अनुमति नहीं
By राजेंद्र पाराशर | Published: November 3, 2018 01:51 PM2018-11-03T13:51:25+5:302018-11-03T13:51:25+5:30
रिटर्निग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है।
मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 2 से 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 एवं 7 नवंबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग आफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों (1 + 4) को लाने की अनुमति रहेगी।
विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिए रुपए 10 हजरी (दस हजार) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रुपए 5 हजार (पांच हजार) जमानत राशि जमा कराना होगी।
फार्म ए, फार्म बी, नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3 बजे तक रिटर्निंग आफिसर को दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 25 सितंबर के आदेशानुसार शपथ पत्र देना होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्धि के प्रकरणों की घोषणा एवं प्रकाशन कराए जाने के संबंध में प्रारूप सी 1, सी 2 एवं सी3 प्रदाय किया जाएगा।
चुनाव खर्च के लिए अलग से खुलावाया जाएगा खाता
निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग आफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं। रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार किए जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप और दिशा-निर्देशों की पुस्तिका प्रदाय की जाएगी।
रिटर्निग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता हेतु संवीक्षा की वीडियाग्राफी भी की जाएगी।
इन कारणों से निरस्त होगा नामांकन
नामांकन पत्रों की अस्वीकृति की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी संबंधित विधायिका का सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अर्हित नहीं है या अभ्यर्थी ऐसा सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अनर्हित है। अनर्हित की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रिटर्निग आफिसर को दी जाएगी।
अभ्यर्थी द्वारा विहित शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर, नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या अपेक्षित संख्या के प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर नही किए जाने पर, समुचित निक्षेप राशि जमा न किए जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा शपथ, प्रतिज्ञान नही लिए जाने पर, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है और उसके द्वारा आरक्षित सीट पर लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तथा उसने जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह रजिस्टर्ड है, उस निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ दाखिल नहीं की है और फार्म 26 शपथ पत्र के बिंदुओं को खाली छोड़ दिए जाने पर नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता हैं।