लुइस बर्जर मामला: कामत और अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश
By भाषा | Published: July 22, 2021 06:04 PM2021-07-22T18:04:45+5:302021-07-22T18:04:45+5:30
पणजी, 22 जुलाई गोवा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को लुइस बर्जर रिश्वत मामले में धन शोधन के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।
प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर मापुसा की विशेष अदालत के न्यायाधीश शेरिन पॉल ने अपने आदेश में कहा कि कामत और अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। इन्हें 26 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
निदेशालय ने गोवा पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर 2015 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद 2019 में जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। ऐसे आरोप हैं कि अमेरिका स्थित कंपनी लुइस बर्जर ने गोवा और गुवाहाटी में दो प्रमुख जल विकास परियोजनाओं को पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत दी थी।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेआईसीए) की ओर से वित्तपोषित 1,031 करोड़ रुपये की परियोजना को कामत नीत सरकार ने सत्ता में रहने के दौरान मंजूरी दी थी। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी गोवा में जल की आपूर्ति बढ़ाना और राज्य के प्रमुख शहरों में सीवेज लाइन बिछाना था।
राज्य पुलिस ने पहले इस मामले में अलेमाओ, जेआईसीए परियोजना निदेशक आनंद वाचासुंदर और लुइस बर्जर के उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंती को गिरफ्तार किया था। ऐसे आरोप हैं कि गोवा में मंत्रियों ने जेआईसीए वित्तपोषित परियोजना को अनुबंध दिलाने के नाम पर 976,000 अमेरिकी डॉलर तक रिश्वत में लिए।
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