यूपी में बिना इजाजत के धार्मिक स्थलों पर नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, जारी किए आदेश

By रामदीप मिश्रा | Published: January 7, 2018 04:22 PM2018-01-07T16:22:51+5:302018-01-07T16:24:45+5:30

20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा था कि धार्मिक स्थलों पर किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं।

loudspeaker to be removed from religious places in up | यूपी में बिना इजाजत के धार्मिक स्थलों पर नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, जारी किए आदेश

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उत्तरप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा है। इस संबंध में सूबे के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। यह आदेश आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे।

दरअसल, बीते साल 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा था कि धार्मिक स्थलों पर किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था।

कोर्ट ने आदेश दिया कि विशेष कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम का हवाला दिया और कहा कि इसके अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद बी यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है?

इसके बाद यूपी के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है और राज्य के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया है।

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