Lockdown 4: देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य तय करेंगे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, जानें नये नियम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2020 07:19 PM2020-05-17T19:19:49+5:302020-05-17T19:49:43+5:30
देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके बाद गृ मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के गाइडलाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा तय किये जाएंगे।
देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने सभी सरकारी विभागों को सूचना भेजकर अगले 2 सप्ताह (14 दिनों ) के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस तरह अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा।
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के गाइडलाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा तय किये जाएंगे।
The delineation of red, green, and orange zones will be decided by the respective State/Union Territory governments, after taking into consideration the parameters shared by the Ministry of Health and Family Welfare: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/JE02r23lTn
— ANI (@ANI) May 17, 2020
हालांकि, इस दौरान नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि सभी तरह की सेवा व सुविधाओं पर राज्य सरकारें अपनी तरफ से छूट आदि को लेकर निर्देश जारी कर सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 मई शाम साढ़े 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मामले 90927 हो चुके हैं। अब तक 2872 लोगों की मौत हुई है, एक्टिव केस 53946 हैं, जबकि 34109 मरीज ठीक हो चुके हैं।
देखें क्या चालू रहेगा और क्या बंद
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
-मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
-होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम रहेंगे बंद।
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
-इस दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
-राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
-केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
-आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।