कोरोना महामारी के बीच 31 मई तक बढ़ा Lockdown, जानें कब-कब कितना बढ़ा देशभर में लॉकडाउन
By धीरज पाल | Published: May 17, 2020 07:58 PM2020-05-17T19:58:15+5:302020-05-17T20:00:41+5:30
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कोरोना महामारी के बीच देशभर में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने सभी सरकारी विभागों को सूचना भेजकर अगले 2 सप्ताह (14 दिनों ) के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस तरह अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा।
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के गाइडलाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा तय किये जाएंगे।
जानें कब कितना बढ़ा देशभर में लॉकडाउन
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले तीन मई और फिर 17 मई कर दिया। आज के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा।
लॉकडाउन 4 में क्या चालू होगा क्या बंद
देखें क्या चालू रहेगा और क्या बंद
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
-मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
-होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम रहेंगे बंद।
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
-इस दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
-राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
-केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
-आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।