Lockdown: कर्ज की किस्तें चुकाने की तीन माह की छूट क्रेडिट कार्ड बकाये सहित सभी तरह के कर्ज पर लागू: RBI

By भाषा | Published: March 27, 2020 10:54 PM2020-03-27T22:54:43+5:302020-03-27T22:54:43+5:30

कोविड- 19 महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के चलते रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियां में उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए कर्ज की किस्त के भुगतान का बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ठीक ठाक चल रहे काम धंधे चलते रहें, खुदरा कर्ज, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंपनी ऋण सहित सभी तरह के कर्जों की वसूली तीन माह तक स्थगित करने की छूट देने घोषणा की है।

Lockdown: 3 months exemption to repay loan installments applicable to all types of loans: RBI | Lockdown: कर्ज की किस्तें चुकाने की तीन माह की छूट क्रेडिट कार्ड बकाये सहित सभी तरह के कर्ज पर लागू: RBI

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsरिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की किस्तों के भुगतान में तीन माह की मोहलत सभी तरह के खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड के बकाया, कंपनियों को दिये गये कर्ज, कृषि कर्ज, फसली कर्ज सहित सभी तरह के सावधिक कर्जों पर लागू होगी।इस रोक के बारे में विस्तृत निर्देशों को जारी करते हुये रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक मार्च से लेकर 31 मई की अवधि में बकाया मूल धन अथवा ब्याज की राशि, बुलेट भुगतान, समान मासिक किस्तें और क्रेडिट कार्ड की बकाया किस्तें इस राहत में शामिल होंगी।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की किस्तों के भुगतान में तीन माह की मोहलत सभी तरह के खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड के बकाया, कंपनियों को दिये गये कर्ज, कृषि कर्ज, फसली कर्ज सहित सभी तरह के सावधिक कर्जों पर लागू होगी।

कोविड- 19 महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के चलते रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियां में उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए कर्ज की किस्त के भुगतान का बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ठीक ठाक चल रहे काम धंधे चलते रहें, खुदरा कर्ज, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंपनी ऋण सहित सभी तरह के कर्जों की वसूली तीन माह तक स्थगित करने की छूट देने घोषणा की है।

इस रोक के बारे में विस्तृत निर्देशों को जारी करते हुये रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक मार्च से लेकर 31 मई की अवधि में बकाया मूल धन अथवा ब्याज की राशि, बुलेट भुगतान, समान मासिक किस्तें और क्रेडिट कार्ड की बकाया किस्तें इस राहत में शामिल होंगी।

केद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी तरह के कर्ज भुगतान की अवधि तीन महीने तक बढ़ा दी जायेगी। इस दौरान बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा।

बैंक ने कहा है कि सभी तरह के सावधि कर्जों पर जिसमें कृषि सावधि ऋण, खुदरा और फसली ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्त संस्थानों को तीन माह के लिये भुगतान पर रोक की अनुमति दी जाती है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट के रूप में दी गई कार्यशील पूंजी के मामले में कर्जदाताओं को इस तरह की सुविधाओं पर लागू ब्याज की वसूली को तीन माह के लिये आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।

हालांकि, उसने कहा है कि ‘‘लेकिन इस अवधि के समाप्त होते ही पूरा बयाज तुरंत वसूला जाना चाहिये।’’ केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में और भी कई चीजों को स्पष्ट किया है।

Web Title: Lockdown: 3 months exemption to repay loan installments applicable to all types of loans: RBI

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