बेंगलुरु में वैलेंटाइन डे के दौरान तीन दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक, 14 से 17 फरवरी तक रहेगा ड्राई डे
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: February 5, 2024 04:30 PM2024-02-05T16:30:17+5:302024-02-05T16:31:42+5:30
बेंगलुरु शहर के जिला कलेक्टर दयानंद केए ने 14 से 17 फरवरी, 2024 तक शहर में शराब की बिक्री पर तीन दिवसीय प्रतिबंध की घोषणा की है। यह निर्णय कर्नाटक विधान परिषद बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 के संबंध में है।
बेंगलुरु: बेंगलुरु शहर के जिला कलेक्टर दयानंद केए ने 14 से 17 फरवरी, 2024 तक शहर में शराब की बिक्री पर तीन दिवसीय प्रतिबंध की घोषणा की है। यह निर्णय कर्नाटक विधान परिषद बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 के संबंध में है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और शांति बनाए रखना है। बेंगलुरु शहर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के शिक्षक चुनाव में भाग लेंगे।
14 फरवरी शाम 5 बजे से 17 फरवरी सुबह 6 बजे तक लागू शराब प्रतिबंध, कर्नाटक उत्पाद शुल्क नियम, 1967 के नियम 10 (बी) का पालन करता है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) द्वारा अधिकृत है। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान जिले भर में शराब के सभी लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और आधिकारिक तौर पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है।
जिले भर में शराब के सभी लेन-देन पर प्रतिबंध का निर्णय कर्नाटक उत्पाद शुल्क नियम, 1967 के नियम 10 (बी) के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके लिया गया है।
बता दें कि बेंगलुरु शहर के सात विधानसभा क्षेत्र एक नए निकाय का चुनाव करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इसमें येलहंका, बटारायनपुर, यशवंतपुर, दशरहल्ली, महादेवपुर, बैंगलोर साउथ और अनेकल शामिल हैं। तीन दिवसीय प्रतिबंध 14 फरवरी को शाम 5 बजे शुरू होगा और 17 फरवरी को सुबह 6 बजे तक रहेगा।