शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, सीबीआई कोर्ट में दोपहर को होगी पेशी
By अंजली चौहान | Published: March 4, 2023 12:31 PM2023-03-04T12:31:25+5:302023-03-04T13:01:58+5:30
पूर्व डिप्टी सीएम शराब नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार का के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस मामले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद पिछले रविवार रात को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: राजधानी में नई आबकारी नीति घोटाले में फंसे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई कर सकता है। दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी डाली है, जिस पर आज दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होनी है।
आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं और जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि जब-जब उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे लेकिन फिलहाल उन्हें हिरासत से जमानत दे दी जाए।
सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इरादे से गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व डिप्टी सीएम शराब नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार का के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस मामले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद पिछले रविवार रात को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद शुक्रवार को सिसोदिया ने अदालत का रुख किया था।
सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका में उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के एक महत्वपूर्व संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी गहरी जड़े हैं।
आज सीबीआई हिरासत का आखिरी दिन
सिसोदिया की सीबीआई हिरासत की पांच दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को उन्हें न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
हाल ही में सिसोदिया के वकील ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ इसलिए कि यह घटना दिल्ली में हुई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की एससी पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकता है क्योंकि व्यक्ति के पास संबंधित ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उसके उपाय हैं।
मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।