पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, मार्च 2019 तक कर सकते हैं लिंक
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: July 1, 2018 12:50 AM2018-07-01T00:50:16+5:302018-07-01T00:57:09+5:30
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।
नई दिल्ली, 30 जून। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।
आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।
नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘ मामले पर विचार ’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है।
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।