रामगढ़ में सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: October 23, 2021 23:58 IST2021-10-23T23:58:22+5:302021-10-23T23:58:22+5:30

Life imprisonment for two persons for gang rape in Ramgarh | रामगढ़ में सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

रामगढ़ में सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

रामगढ़, 23 अक्टूबर झारखंड के रामगढ़ जिले में लगभग ढाई वर्ष पूर्व एक अल्पवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो युवकों को शुक्रवार को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

रामगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की विशेष अदालत ने दोनों युवकों को पाक्सो अधिनियम के तहत यह सजा सुनायी। दोनों को 12 फरवरी, 2019 की सामूहिक बलात्कार की घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने बताया कि मनीष कुमार महतो एवं बसु बेदिया को पाक्सो अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत दोषी पाये जाने के बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी। उन पर अस्सी -अस्सी हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर उन्हें तीन-तीन वर्ष की कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शुक्ला ने बताया कि इस मामले में कुल दस गवाहों की अदालत में गवाही करायी गयी।

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Web Title: Life imprisonment for two persons for gang rape in Ramgarh

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