सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: November 30, 2021 14:13 IST2021-11-30T14:13:00+5:302021-11-30T14:13:00+5:30

Life imprisonment for the accused of raping a seven-year-old girl | सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास

सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास

सूरत, 30 नवंबर गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 22 वर्षीय व्यक्ति को 2019 में सात साल की बच्ची से बलात्कार के लिए उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक प्रफुलसिंह परमार ने कहा कि सोमवार को जारी आदेश में सूरत ग्रामीण अदालत के विशेष पोक्सो न्यायाधीश पी. एस. काला ने सरकारी योजना के तहत पीड़ित को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। घटना 18 मार्च 2019 को सूरत के एक गांव की है।

अभियोजक ने कहा कि मामले के अनुसार, पीड़िता रात करीब आठ बजे सड़क किनारे अपनी मां का इंतजार कर रही थी जो उसे लेने आने वाली थी। अभियोजक ने कहा कि लड़की को अकेला पाकर आरोपी ने उसे उसकी मां के पास ले जाने का झांसा दिया।

अभियोजक ने कहा, ‘‘आरोपी पीड़िता को गांव में एक सुनसान जगह पर एक झाड़ी के पीछे ले गया और उससे बलात्कार किया। पीड़िता उसी रात घर लौटने में कामयाब रही, लेकिन बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके माता-पिता उसे नजदीकी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों को उसकी सर्जरी करनी पड़ी।’’

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो के प्रावधानों के तहत कडोदरा जीआईडीसी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसला सुनाते समय विभिन्न सबूतों को ध्यान में रखा, जिसमें गांव में सीसीटीवी के फुटेज, साथ ही साथ अन्य मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत शामिल हैं।

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Web Title: Life imprisonment for the accused of raping a seven-year-old girl

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