कोविड-19 : महाराष्ट्र सरकार ने जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की समय सीमा बढ़ाई

By भाषा | Published: May 14, 2021 06:16 PM2021-05-14T18:16:16+5:302021-05-14T18:16:16+5:30

Kovid-19: Government of Maharashtra extended the time limit of ex-gratia for the employees who lost their lives | कोविड-19 : महाराष्ट्र सरकार ने जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की समय सीमा बढ़ाई

कोविड-19 : महाराष्ट्र सरकार ने जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की समय सीमा बढ़ाई

मुंबई 14 मई महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने अपने कर्मचारियों को मिलने वाली 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की समय सीमा बढ़ा दी है।

सरकार ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर इस संबंध में जानकारी दी।

कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सरकार ने अनुग्रह राशि की समय सीमा को इस वर्ष एक जनवरी से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष 29 मई को एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक कोविड-19 से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसकी समय सीमा पहले 30 सितंबर 2020 थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।

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Web Title: Kovid-19: Government of Maharashtra extended the time limit of ex-gratia for the employees who lost their lives

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