कोविड-19: लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों पर दर्ज मामले वापस होंगे
By भाषा | Published: February 4, 2021 11:00 AM2021-02-04T11:00:16+5:302021-02-04T11:00:16+5:30
रांची, चार फरवरी झारखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने का फैसला किया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 माहमारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकियों को वापस लेने की स्वीकृति बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई।
पूरे राज्य में प्रवासी श्रमिकों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कुल 30 प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें 204 श्रमिकों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 श्रमिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है।
वहीं लोहरदगा के विभिन्न थानों में 15, सिमडेगा में दो, जमशेदपुर में एक, चाईबासा में पांच, दुमका में एक, साहिबगंज में चार और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है।
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