केरल हाई कोर्ट का आदेश- मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखे केरल सरकार

By भाषा | Published: November 5, 2019 07:09 PM2019-11-05T19:09:48+5:302019-11-05T19:09:48+5:30

कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गए माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दस्तावेज पेश करे।

kerala high court orders kerala govt to keep bodies of Maoists killed in encounter | केरल हाई कोर्ट का आदेश- मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखे केरल सरकार

केरल हाई कोर्ट का आदेश- मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखे केरल सरकार

Highlightsमुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखने के केरल हाई कोर्ट ने दिये आदेशमाओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखने के आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश के अगाली के जंगलों में पिछले सप्ताह मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं। इससे पहले मारे गए माओवादियों के संबंधियों ने एक अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी।

अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गए माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दस्तावेज पेश करे। मारे गए दोनों माओवादियों की पहचान कार्ती एवं मणिवासगम के रूप में की गयी है।

न्यायमूर्ति के पी नारायण पिशारोडी ने दोनों माओवादियों के संबंधियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उनका अंतिम संस्कार किये जाने की अनुमति देने की मांग की गयी है।

दोनों माओवादियों के संबंधियों ने सत्र अदालत का रूख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार रोकने की मांग की थी । उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन लोगों ने आरोप लगाया कि सत्र अदालत ने मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग पर विचार नहीं किया।

Web Title: kerala high court orders kerala govt to keep bodies of Maoists killed in encounter

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