कठुआ गैंगरेप केस: पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने पर मीडिया हाउसों को कोर्ट का नोटिस
By भाषा | Published: April 13, 2018 01:20 PM2018-04-13T13:20:35+5:302018-04-13T13:20:35+5:30
कोर्ट ने मीडिया हाउसों से जवाब मांगा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की मासूमस से सामूहिक बलात्कार कर हत्या के मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस मामले में मासूम बच्ची की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कई मीडिया हाउसों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आगे से किसी खबर में बच्ची की पहचान जाहिर नहीं की जानी चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आयी खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए मीडिया हाउसों से जवाब मांगा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
कश्मीर के बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली यह बच्ची अपने घर के पास से 10 जनवरी को लापता हो गयी थी। एक सप्ताह बाद उसका शव उसी इलाके से मिला।
मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने मामले में इसी सप्ताह सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र तथा एक किशोर के खिलाफ पृथक आरोपपत्र दायर किया है।
आरोपपत्र में रूह कंपा देने वाला घटनाक्रम बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे बच्ची का अपहरण कर उसे नशा दिया गया और हत्या करने से पहले एक धार्मिक स्थल पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया ।