Karnataka Hijab Row: कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्कूल में हिजाब और भगवा स्कार्फ पर लगाई रोक
By रुस्तम राणा | Published: February 17, 2022 09:56 PM2022-02-17T21:56:57+5:302022-02-17T22:36:09+5:30
कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को कक्षाओं में हिजाब, भगवा शॉल और धार्मिक प्रतीकों की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है।
बेंगलुरु: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच गुरुवार को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या इसी तरह की चीजों कक्षाओं के अंदर पहनने से रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को कक्षाओं में हिजाब, भगवा शॉल और धार्मिक प्रतीकों की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है।
अपने सर्कुलर में विभाग ने कहा है, "हम राज्य सरकार और उनके सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। इन सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, हम सभी को प्रतिबंधित करते हैं। छात्रों को उनके धर्म या विश्वास की परवाह किए बिना भगवा शॉल (भगवा), स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या कक्षा के भीतर अगले आदेश तक पहनने से रोका जा रहा है।"
Open in appKarnataka Minority Welfare Department restrains students of schools under the Dept from wearing saffron shawls, scarfs, hijab, religious flags or similar inside classrooms until further orders pic.twitter.com/xPjfR74Np6
— ANI (@ANI) February 17, 2022