कर्नाटक सरकार ने केरल के यात्रियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल में संशोधन किया

By भाषा | Published: September 2, 2021 05:40 PM2021-09-02T17:40:15+5:302021-09-02T17:40:15+5:30

karnataka government amends kovid protocol for kerala travelers | कर्नाटक सरकार ने केरल के यात्रियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल में संशोधन किया

कर्नाटक सरकार ने केरल के यात्रियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल में संशोधन किया

कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में संशोधन किया है, जिसमें कुछ लोगों को अनिवार्य रूप से सात दिनों के संस्थागत पृथकवास से छूट दी गई है।सरकार ने पहले कहा था कि कोविड मामलों में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए केरल से आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के लिए संस्थागत पृथकवास में रहना होगा।संशोधित प्रोटोकॉल में संवैधानिक पदाधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उनके पति या पत्नी को संस्थागत पृथकवास से छूट दी गई है।आदेश में कहा गया है कि इनके अलावा, दो साल से कम उम्र के बच्चे, परिवार में मृत्यु या चिकित्सा उपचार जैसी गंभीर आपात स्थिति में फंसे लोगों, अल्पकालिक यात्रियों (तीन दिनों के भीतर), एक अभिभावक के साथ परीक्षा के लिए कर्नाटक पहुंचने वाले छात्रों और परिवहन के किसी भी माध्यम से केरल से होकर गुजरने वाले यात्रियों को छूट दी गई है।सरकार के आदेश के अनुसार, सभी छात्रों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी जो कि 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, भले ही उसने कोविड-19 का टीका लिया हो। उसमें स्पष्ट किया गया कि ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता एक सप्ताह के लिए होती है।इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि केरल में स्थिति "भयावह" है। सुधाकर ने बृहस्पतिवार को बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, "हम केरल की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कोविड ​​​​रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही है। कल भी 30,000 से अधिक लोगों को संक्रमित पाया गया था।"उन्होंने यह भी कहा कि केरल की वर्तमान स्थिति की वजह से कर्नाटक सरकार को केरल से आने वालों के लिए संस्थागत पृथकवास अनिवार्य करना पड़ा।

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Web Title: karnataka government amends kovid protocol for kerala travelers

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