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JNU राजद्रोह मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए डीसीपी, दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

By भाषा | Updated: March 29, 2019 14:30 IST

कोर्ट ने इस मामले को देख रहे पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले अदालत ने पुलिस को आदेश दिया था कि वह संबद्ध प्राधिकारियों से प्रक्रिया तेज करने के लिए कहे।

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दिल्ली की एक अदालत ने उस डीसीपी के पेश नहीं होने पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जिसे 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को मामले में शनिवार को पेश होने के लिए फिर से समन जारी किया।

दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत को बताया था कि प्राधिकारियों ने मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए अभी आवश्यक मंजूरी नहीं दी है और उसे मंजूरी लेने के लिए दो से तीन महीने का समय चाहिए।

पुलिस ने कुमार और अन्य के खिलाफ 14 जनवरी को एक आरोप पत्र दायर करते हुए कहा था कि कन्हैया एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान राजद्रोही नारों का समर्थन किया। अदालत ने इस मामले को देख रहे पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले अदालत ने पुलिस को आदेश दिया था कि वह संबद्ध प्राधिकारियों से प्रक्रिया तेज करने के लिए कहे।

साथ ही अदालत ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचाय सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति हासिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय भी पुलिस को दिया था। भाषा सिम्मी मनीषा मनीषा

टॅग्स :जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू)
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