झारखंड: तबरेज अंसारी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय ने की खारिज
By भाषा | Published: January 11, 2020 01:03 AM2020-01-11T01:03:53+5:302020-01-11T01:03:53+5:30
झारखंड के सरायकेला में अंसारी की हत्या के मामले में आरोपी पप्पू मंडल को उच्च न्यायालय से उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
Highlightsझारखंड उच्च न्यायालय ने तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा की गयी हत्या के मामले के एक आरोपी पप्पू मंडल की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। पप्पू मंडल जून 2019 से ही जेल में है और उसकी ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा की गयी हत्या के मामले के एक आरोपी पप्पू मंडल की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
झारखंड के सरायकेला में अंसारी की हत्या के मामले में आरोपी पप्पू मंडल को उच्च न्यायालय से उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
पप्पू मंडल जून 2019 से ही जेल में है और उसकी ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उस पर सरायकेला-खरसावां में अंसारी की भीड़ द्वारा की गयी हत्या में शामिल होने का आरोप है।
अंसारी की पत्नी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।