जुमे के दिन कैसे 10 हजार लोग जमा हो गए?, रांची में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से रिपोर्ट तलब की
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 18, 2022 06:58 AM2022-06-18T06:58:05+5:302022-06-18T07:04:02+5:30
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने पंकज यादव नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा।
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में दस जून को हुई व्यापक हिंसा पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अदालत ने साथ ही सवाल किया कि आखिर घटना के दिन एक साथ दस हजार लोग कैसे जमा हो गये और सरकार को क्यों भनक तक नहीं लगी? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने पंकज यादव नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा।
पीठ ने यह भी बताने को कहा है कि क्या इस मामले में कोई खुफिया रिपोर्ट सरकार को मिली थी और आखिर कैसे घटना के दिन एक साथ दस हजार लोग जमा हो गए और सरकार को भनक तक नहीं लगी? अदालत ने खुफिया रिपोर्ट की जानकारी भी सरकार से मांगी है। अदालत ने पूछा है कि हिंसा में कितने लोगों की जान चा चुकी और कितने घायल हैं? घटना के दिन हुई गोलीबारी पर भी अदालत ने रिपोर्ट देने को कहा है।
सरकार से अदालत यह भी पूछा है कि घटना के दिन आंसू गैस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं? अदालत ने 24 जून तक सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अदालत पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले की एनआईए से जांच कराने का आग्रह किया गया है। अदालत इस मामले पर 24 जून को दोबारा सुनवाई करेगी।