झारखंड उच्च न्यायालय ने निशिकांत दूबे की पत्नी के खिलाफ पुलिस की जांच पर रोक लगायी

By भाषा | Updated: June 28, 2021 21:19 IST2021-06-28T21:19:03+5:302021-06-28T21:19:03+5:30

Jharkhand High Court stays police investigation against Nishikant Dubey's wife | झारखंड उच्च न्यायालय ने निशिकांत दूबे की पत्नी के खिलाफ पुलिस की जांच पर रोक लगायी

झारखंड उच्च न्यायालय ने निशिकांत दूबे की पत्नी के खिलाफ पुलिस की जांच पर रोक लगायी

रांची, 28 जून झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके द्वारा जमीन खरीद से जुड़े मामले में फिलहाल पुलिस जांच पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके द्वारा जमीन खरीद से जुड़े मामले में देवघर उपायुक्त के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी की जांच पर रोक लगा दी है।

पीठ ने सोमवार को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में अब आठ सितंबर को सुनवाई होगी।

अनामिका गौतम की ओर से इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अनामिका के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने न्यायालय को बताया कि दीवानी मामले में उपायुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इसी मामले से संबंधित अन्य प्राथमिकी को पूर्व में उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है।

याचिका में कहा गया है कि भाजपा सांसद और उनके परिवार को उत्पीड़ित करने की गलत मंशा से दर्ज पुलिस की इस प्राथमिकी को भी निरस्त किया जाए।

दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सांसद की पत्नी के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाते हुए इस बारे में राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

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Web Title: Jharkhand High Court stays police investigation against Nishikant Dubey's wife

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