राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें क्या है पूरा मामला?
By अंजली चौहान | Published: May 16, 2023 03:20 PM2023-05-16T15:20:42+5:302023-05-16T15:21:43+5:30
झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित अपने पास रख लिया है।
रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में न्यायमूर्ति अंबुजनाथ ने बहस संपन्न की और कोर्ट में दोनों पक्षों को दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
मामला साल 2018 का है जब राहुल गांधी ने चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद स्थानीय भाजपा नेता नवनी झा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।
ये मामला रांची की निचली अदालत में दर्ज कराया था, वहीं चाईबासा में एक अन्य मामला भी दर्ज कराया गया। फिलहाल दोनों मामले कोर्ट में लंबित है। जानकारी के अनुसार, झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ कुल तीन मानहानि के मामले चल रहे हैं।
अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान
गौरतलब है कि साल 2018 में राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा था कि बीजेपी में कोई हत्यारा ही पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।
भाजपा नेता द्वारा इस मामले में केस दर्ज कराए जाने के बाद झारखंड की निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया था। निचली अदालत द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। मामले में अदालत ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हुए इसे 16 मई तक के लिए बढ़ा दिया था।
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक और मानहानि का मामला चल रहा है। इसके तहत 22 मई को उन्हें रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा।