झारखंड उच्च न्यायालय ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले में संजय जैन को जमानत दी

By भाषा | Updated: December 2, 2021 00:00 IST2021-12-02T00:00:33+5:302021-12-02T00:00:33+5:30

Jharkhand High Court grants bail to Sanjay Jain in terrorism financing case | झारखंड उच्च न्यायालय ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले में संजय जैन को जमानत दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले में संजय जैन को जमानत दी

रांची, एक दिसंबर झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को आतंकवाद वित्त पोषण मामले में आधुनिक पावर लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक संजय जैन को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की एक खंडपीठ ने जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और उन्हें जमानत दी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जैन को 2018 में लातेहार जिले के टंडवा में आतंकवाद वित्त पोषण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।

आरोप लगाया गया था कि जैन ने कंपनी का कारोबार चलाने के लिए प्रतिबंधित संगठन ‘तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी’ को कोष मुहैया कराने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

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Web Title: Jharkhand High Court grants bail to Sanjay Jain in terrorism financing case

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