झारखंड: बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर रेप की कोशिश करने वाले शिक्षक को पांच साल की कैद
By एस पी सिन्हा | Published: June 19, 2019 04:50 PM2019-06-19T16:50:31+5:302019-06-19T16:50:31+5:30
सुनवाई के दौरान आरोपी हीरालाल ने कई साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए उसे दोषी करार दिया और सजा सुना दी.
झारखंड के बोकारो में सात साल की बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश करने वाले पारा टीचर हीरालाल रजवार को बोकारो की अदालत ने बुधवार (19 जून) को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने पारा शिक्षक को पोक्सो ऐक्ट की धारा 10 के तहत यह सजा सुनाई.
इस मामले में सरकारी वकील संजय झा ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल के पारा टीचर हीरालाल रजवार ने सात साल की बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पारा टीचर को धर दबोचा.
इस संबंध में सियालजोडी में एक मुकदमा (94/2014) दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान आरोपी हीरालाल ने कई साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए उसे दोषी करार दिया और सजा सुना दी. केस संख्या 4/16 में कोर्ट ने पोक्सो ऐक्ट के सेक्शन 12 में भी हीरालाल को तीन साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.