अदालत ने जमानत के लिए रखी कुरान की कॉपियां बांटने की शर्त, छात्रा ने कहा- उन्हें तो कभी हनुमान चालीसा बांटने को नहीं कहा

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: July 17, 2019 03:40 AM2019-07-17T03:40:46+5:302019-07-17T03:40:46+5:30

छात्रा रिचा भारती ने मीडिया से कहा, हालांकि, ''मैं अदालत का सम्मान करती हूं, मैं अदालत के फैसले से संतुष्ठ नहीं हूं। मुझे एक नॉर्मल पोस्ट के लिए मस्जिद जाना होगा और कुरान बांटनी होगी। अपने ईश्वर के बारे में लिखना कोई गलत काम नहीं है।''

Jharkhand: Court orders Girl to distribute Quran Copies for Bail, She says not satisfied with decision | अदालत ने जमानत के लिए रखी कुरान की कॉपियां बांटने की शर्त, छात्रा ने कहा- उन्हें तो कभी हनुमान चालीसा बांटने को नहीं कहा

रिचा भारती को जमानत देने के लिए कोर्ट ने कुरान की प्रतियां बांटने की शर्त रखी है। (फोटो- एएनआई)

Highlightsअदालत ने छात्रा को कुरान की प्रतियां बांटने की शर्त भी जमानत देने की बात कही है।झारखंड की रिचा भारती को फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

झारखंड के रांची में एक स्थानीय अदालत ने कथित भड़काऊ फेसबुक पोस्ट के लिए एक छात्रा को कुरान की प्रतियां बांटने की शर्त पर जमानत देने की बात कही है। छात्रा को 15 दिन का समय दिया गया है। छात्रा की एक फेसबुक पोस्ट पर विवाद खड़ा हुआ है। अदालत ने छात्रा से कहा है कि वह अलग-अलग मुस्लिम संस्थानों में कुरान की पांच प्रतियां बांटे। इसके लिए छात्रा को प्रतियां बांटे जाने की रिसीविंग भी अदालत में पेश करनी होगी। वहीं छात्रा का कहना है कि वह अदालत का आदर करती है लेकिन उसके फैसले से संतुष्ठ नहीं है। 

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने छात्रा रिचा भारती को आदेश दिया कि वह पवित्र ग्रंथ की एक कॉपी पिथोरिया की अंजुमन इस्लामिया समिति और चार अन्य स्कूल और कॉलेज में भी बांटे। वकील प्रवेश सिंह ने एएनआई को बताया, ''शर्त के अनुसार छात्रा को कुरान की पांच प्रतियां बांटनी पड़ेंगी। उसे एक कॉपी अंजुमन इस्लामिया कमेटी जोकि पिथोरिया पुलिस थाने के अंतर्गत आती है, उसे भी देनी होगी। उसे इसकी रिसीविंग कॉपी लेनी होगी और 15 दिन के भीतर अदालत में जमा करनी होगी।''

छात्रा रिचा भारती ने मीडिया से कहा, हालांकि, ''मैं अदालत का सम्मान करती हूं, मैं अदालत के फैसले से संतुष्ठ नहीं हूं। मुझे एक नॉर्मल पोस्ट के लिए मस्जिद जाना होगा और कुरान बांटनी होगी। अपने ईश्वर के बारे में लिखना कोई गलत काम नहीं है।''

छात्रा ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपनी पोस्ट द्वारा किसी की भावनाओं को आहत किया है। 

छात्रा ने कहा, ''मैंने पोस्ट नहीं लिखी। मुझे यह कहीं से मिली और मैंने कट और पेस्ट कर दी। अन्य समुदाय से लोग ऐसी बातें पोस्ट करते हैं लेकिन उन्हें कभी हनुमान चालीसा बांटने के लिए कहा जाता है। यह जायज नहीं है।''

मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन लड़की का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि 12 जुलाई को फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में छात्रा को गिरफ्तार किया गया था। 

Web Title: Jharkhand: Court orders Girl to distribute Quran Copies for Bail, She says not satisfied with decision

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे