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Jammu & Kashmir Tourism: डल झील में शिकारा संचालकों के लिए नए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी, सभी पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: April 19, 2025 15:47 IST

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी शिकारा को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उनकी पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। संचालन में पाए जाने वाले किसी भी अनधिकृत या अपंजीकृत शिकारा को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है।

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ठळक मुद्देअब सभी शिकारा को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए उनकी पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिएनए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लाइफ जैकेट अब अनिवार्य हैं

जम्मू: कश्मीर में डल झील में नाव पलटने की घटना के कुछ दिनों बाद, पर्यटन निदेशालय, कश्मीर ने दुर्घटनाओं को रोकने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी शिकारा को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उनकी पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। संचालन में पाए जाने वाले किसी भी अनधिकृत या अपंजीकृत शिकारा को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है।

नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लाइफ जैकेट अब अनिवार्य हैं, प्रत्येक शिकारा में यात्रियों की संख्या के बराबर या उससे अधिक जैकेट ले जाना आवश्यक है। यदि नाबालिग सवार हैं तो बच्चों के आकार की जैकेट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जब तक प्रत्येक यात्री उचित सुरक्षा गियर नहीं पहनता, तब तक किसी भी शिकारा को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शिकारा पर अधिकतम यात्री क्षमता, पंजीकरण संख्या और पर्यटन पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया दल तथा निकटवर्ती अग्निशमन एवं बचाव केन्द्रों के आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित होने चाहिए। संचालन के दौरान वैध पहचान और पंजीकरण दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। ओवरलोडिंग सख्त वर्जित है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस निर्देश में आगे कहा गया है कि नाव मालिकों को अपने शिकारों की संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण करना चाहिए। जो खराब या असुरक्षित स्थिति में पाए जाएंगे, उन्हें संचालन से रोक दिया जाएगा। कम दृश्यता के घंटों जैसे कि सुबह या शाम के समय, नेविगेशन लाइट और वाटरप्रूफ सीटी बजाना अब अनिवार्य है।इसमें यह भी कहा गया है कि आपरेटरों को एक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किट भी साथ रखनी चाहिए और खराब मौसम के दौरान नौकायन से बचना चाहिए

। दो घंटे के भीतर पर्यटन विभाग को किसी भी दुर्घटना की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। मैनुअल रोइंग ही प्रणोदन का एकमात्र अनुमत तरीका है। विशेष रूप से अनुमोदित किए जाने तक मोटर या यांत्रिक प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध है। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप नाव को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि विभाग ने सरकार द्वारा अधिसूचित किराया दरों के कार्यान्वयन को भी सुदृढ़ किया है। प्रत्येक नाव पर दर कार्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। पर्यटकों से अधिक पैसे लेना या अतिरिक्त भुगतान की मांग करना सख्त वर्जित है और दंडनीय है। अनुपालन को लागू करने के लिए यादृच्छिक सुरक्षा जांच की जाएगी। 

किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है और जहाज को जब्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि दो दिन पहले एक परिवार के चार सदस्य डल झील में गिर गए थे, जब उनका शिकारा झील के अंदरूनी हिस्से में पलट गया था।

टॅग्स :जम्मू कश्मीरKashmir Tourism Development Corporation
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