जेल में बंद गैंगस्टर अरुण गवली ने पैरोल के लिए अदालत का रुख किया

By भाषा | Updated: March 18, 2021 20:38 IST2021-03-18T20:38:00+5:302021-03-18T20:38:00+5:30

Jailed gangster Arun Gawli moves court for parole | जेल में बंद गैंगस्टर अरुण गवली ने पैरोल के लिए अदालत का रुख किया

जेल में बंद गैंगस्टर अरुण गवली ने पैरोल के लिए अदालत का रुख किया

नागपुर, 18 मार्च गैंगस्टर अरुण गवली ने अपनी पत्नी की अस्वस्थता का हवाला देते हुए पैरोल के लिए बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का रुख किया।

गवली के वकील मीर नगमन अली ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इससे पहले उन्होंने पैरोल के लिए डिविजनल आयुक्त के सामने आवेदन किया था लेकिन तीन मार्च को दिए आदेश में उसे खारिज कर दिया गया था।

गवली ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है जहां न्यायमूर्ति जेड ए हक और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर डिविजनल आयुक्त और नागपुर जेल के अधीक्षक से नौ अप्रैल तक जवाब तलब किया है।

गवली को हत्या के एक मामले में 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Jailed gangster Arun Gawli moves court for parole

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे