IRCTC scam case: अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस, जांच एजेंसी ने की बिहार के डिप्टी सीएम की जमानत रद्द करने की मांग
By रुस्तम राणा | Published: September 17, 2022 02:45 PM2022-09-17T14:45:18+5:302022-09-17T15:14:31+5:30
शनिवार को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।
सीबीआई ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी थी, जिससे मामला प्रभावित हुआ। अदालत ने यादव को नोटिस जारी कर सीबीआई की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।
पिछले महीने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यादव ने कहा था, "क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे? क्या केवल यही पार्टी सत्ता में रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें"
तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई द्वारा "नौकरियों के बदले जमीन" मामले में छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसमें उनके पिता लालू यादव यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
Special Judge Geetanjali Goel issued notice to Tajaswi Yadav on CBI's plea and sought his response in the matter. https://t.co/V8ANWrdU3w
— ANI (@ANI) September 17, 2022