लाइव न्यूज़ :

INX Media case: चिदंबरम को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? ईडी की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर कल आयेगा फैसला

By भाषा | Updated: October 14, 2019 18:04 IST

इस मामले में पी चिदंबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है।

Open in App
ठळक मुद्देचिदंबरम अभी सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैंईडी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को चिदंबरम को कोर्ट में पेश करने के अनुरोध वाली याचिका दाखिल की थी

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अदालत अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी।

इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी। 

कपिल सिब्बल ने किया याचिका का विरोध

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है, और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है।' 

सिब्बल ने अदालत से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया जिसमें तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिये गये थे। कार्यवाही चल रही है। 74 साल के चिदंबरम  इस समय सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। 

ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है। 

टॅग्स :पी चिदंबरमकपिल सिब्बलप्रवर्तन निदेशालय
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टबाइक टैक्सी चालक के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामला, दो कमरों वाली झुग्गी में रहता है शख्स?

भारतकौन हैं अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर, ईडी रडार पर IAS अधिकारी

भारतUP: कई शहरों में जमीन बेचना ओपी श्रीवास्तव पर भारी पड़ा, ईडी ने की कार्रवाई

भारतअल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की बढ़ी मुश्किल, पैतृक घर गिराने का मिला नोटिस

कारोबार1400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क, रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और कंपनियों पर शिकंजा

भारत अधिक खबरें

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल

भारतHardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

भारतबाबासाहब ने मंत्री पद छोड़ते ही तुरंत खाली किया था बंगला

भारतWest Bengal: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी शैली की मस्जिद’ के शिलान्यास को देखते हुए हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी