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INX Media case: चिदंबरम को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? ईडी की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर कल आयेगा फैसला

By भाषा | Updated: October 14, 2019 18:04 IST

इस मामले में पी चिदंबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है।

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ठळक मुद्देचिदंबरम अभी सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैंईडी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को चिदंबरम को कोर्ट में पेश करने के अनुरोध वाली याचिका दाखिल की थी

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अदालत अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी।

इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी। 

कपिल सिब्बल ने किया याचिका का विरोध

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है, और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है।' 

सिब्बल ने अदालत से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया जिसमें तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिये गये थे। कार्यवाही चल रही है। 74 साल के चिदंबरम  इस समय सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। 

ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है। 

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