आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार (11 सितंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई मामले में नियमित जमानत अर्जी दाखिल की। उन्होंने सीबीआई मामले में अपनी न्यायिक हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है।
दरअसल, चिदंबरम ने कहा था कि लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर आपको मामले के बारे में सुझाव देने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले दर्जनों अधिकारियों को गिफ्तार नहीं किया गया तो आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। इस पर उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। किसी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी की गिफ्तारी हो।
चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गत 21 अगस्त को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। उन पर आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई।
इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में 2017 में ही धन शोधन का मामला दर्ज किया था । संप्रग के 10 साल शासन के दौरान चिदंबरम 2004 से 2014 तक देश के गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे थे ।