आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत का फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद

By भाषा | Published: August 20, 2019 04:28 AM2019-08-20T04:28:26+5:302019-08-20T04:28:26+5:30

आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है।

INX Media case: Court verdict on Chidambaram's anticipatory bail application expected on Tuesday | आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत का फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद

आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत का फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद

नयी दिल्ली, 19 अगस्तः आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति सुनील गौर मामले पर फैसला सुनाने वाले हैं । उन्होंने 25 जनवरी को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

जिरह के दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने ही चिदंबरम की अर्जी का इस आधार पर विरोध किया था कि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि वह सवालों से बच रहे हैं। दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी : मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया।

Web Title: INX Media case: Court verdict on Chidambaram's anticipatory bail application expected on Tuesday

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