Insurance: संसद में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित, जानिए क्या है ये बीमा और कैसे मिलेगा लाभ

By अंजली चौहान | Updated: December 17, 2025 20:15 IST2025-12-17T20:08:16+5:302025-12-17T20:15:59+5:30

Insurance:सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025, लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया।

Insurance for all protection for all' bill passed in Parliament know what this insurance is and how to avail benefits | Insurance: संसद में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित, जानिए क्या है ये बीमा और कैसे मिलेगा लाभ

Insurance: संसद में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित, जानिए क्या है ये बीमा और कैसे मिलेगा लाभ

Insurance: संसद में सबका बीमा सबकी रक्षा (इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 पास हो गया है। दोनों सदनों में बिल बहुमत से पास कर दिया गया है। संसद ने बुधवार को इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को मौजूदा 74 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट करने वाला बिल पास कर दिया, जिससे इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ने, प्रीमियम कम होने और रोज़गार के मौके बढ़ने की उम्मीद है।

सदन ने बिल में विपक्ष द्वारा किए गए कई संशोधनों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कानून को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजने का संशोधन भी शामिल था।

बिल पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संशोधनों से विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा पूंजी लाने की अनुमति मिलेगी।

सीतारमण ने सदन को बताया कि इस सेक्टर को खोलने से देश में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है, और "अभी और गुंजाइश है"।

उन्होंने कहा कि FDI लिमिट को 100 परसेंट तक बढ़ाने से ज़्यादा विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि कई मामलों में उन्हें अलग-अलग कारणों से जॉइंट वेंचर पार्टनर नहीं मिलते हैं।

मंत्री ने यह भी भरोसा जताया कि ज़्यादा कंपनियों के आने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और प्रीमियम कम होने चाहिए।

कुछ सदस्यों की नौकरियों को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए, सीतारमण ने कहा कि इसके उलट, रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलेंगे।

उन्होंने अपने दावे के समर्थन में डेटा का हवाला देते हुए कहा कि जब से FDI लिमिट 26 परसेंट से बढ़ाकर मौजूदा 74 परसेंट की गई है, तब से इस सेक्टर में नौकरियां लगभग तीन गुना हो गई हैं।

मंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि सरकार बिल पास करने में जल्दबाजी कर रही है, उन्होंने कहा कि इस पर लगभग दो साल तक बातचीत हुई थी।

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025, बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करेगा।

यह एक गैर-बीमा कंपनी के बीमा फर्म के साथ विलय का रास्ता भी खोलता है।

उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, इस बिल का मकसद बीमा क्षेत्र के विकास को तेज़ करना और पॉलिसीधारकों को बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

यह बिल पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना का प्रावधान करता है।

Web Title: Insurance for all protection for all' bill passed in Parliament know what this insurance is and how to avail benefits

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे