‘कुत्ता’टिप्पणी पर वी के सिंह के खिलाफ शिकायत पर अदालत ने लिया संज्ञान, बयान दर्ज कराने का निर्देश
By भाषा | Updated: November 27, 2018 22:28 IST2018-11-27T22:28:17+5:302018-11-27T22:28:17+5:30
वी. के. सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि यदि कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसके लिए सरकार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

‘कुत्ता’टिप्पणी पर वी के सिंह के खिलाफ शिकायत पर अदालत ने लिया संज्ञान, बयान दर्ज कराने का निर्देश
एक अदालत ने तीन साल पहले हरियाणा में दो दलित बच्चों को जला देने की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री वी के सिंह की 'कुत्ता' संबंधी कथित टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका के समर्थन में शिकायतकर्ता को अपने साक्ष्य दर्ज कराने का आदेश दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने पेशे से वकील शिकायतकर्ता सत्य प्रकाश गौतम की शिकायत मंजूर करते हुए उन्हें अपना सबूत रिकार्ड कराने का आदेश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख निर्धारित की ।
अदालत ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने भारतीय साक्ष्य कानून की धारा 65 बी के तहत अन्य दस्तावेजों के साथ प्रमाण दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के साक्ष्य 14 जनवरी 2019 को पेश किये जाएं।’’
अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि विदेश राज्य मंत्री सिंह ने फरीदाबाद में दो बच्चों की हत्या पर 21 अक्टूबर 2015 की अपनी टिप्पणी से दलित समुदाय की भावनाओं को आहत किया।
वी. के. सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि यदि कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसके लिए सरकार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।
पूर्व में अदालत ने गौतम को मुद्दे पर फिर से अर्जी दाखिल करने के लिए अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद वकील ने फिर से शिकायत दर्ज करायी जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई।
शुरूआत में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दी गयी जिन्होंने सात दिसंबर 2015 को इसे खारिज करते हुए कहा था कि मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता।पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिंह की कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता।
इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गौतम ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।