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शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी का खुलासा, सरकारी गवाह ने मुंह बंद रखने के लिए मांगे थे 50 लाख रुपए

By भाषा | Updated: February 8, 2020 13:07 IST

अभियोजन ने यह कहकर उसकी जमानत याचिका का विरोध किया था कि वह गवाहों, खासकर राहुल, पूर्व की शादी से पैदा हुए पीटर के पुत्र को प्रभावित कर सकती है।

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ठळक मुद्देइंद्राणी ने बंबई उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें सह-आरोपी एवं उसके पति पीटर मुखर्जी को जमानत दी गई थी। 

शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक निचली अदालत के समक्ष दावा किया कि सरकारी गवाह बने आरोपी श्यामवीर राय ने उसके खिलाफ गवाही न देने के एवज में 50 लाख रुपए मांगे थे। इंद्राणी ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले के समक्ष अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत दलील में यह दावा किया। उसने कहा कि उसके पूर्व चालक राय ने अदालत में पेशी के दौरान घटना की दूसरी कहानी बताई थी, जबकि (शुरू में मामले की जांच करनेवाली) मुंबई पुलिस को उसने कुछ और बताया था। 

इंद्राणी ने कहा, ''यदि वह (राय) महत्वपूर्ण ब्योरा नहीं बता रहा तो सरकारी गवाह की भूमिका क्या है?’’ उसने बताया कि सरकारी गवाह बनने से पहले राय ऑर्थर रोड जेल में बंद था और वे दोनों (इंद्राणी और राय) एक ही वैन में अदालत जाते थे। इंद्राणी ने आरोप लगाया, ‘‘उसने (राय) अपनी पेशी से पहले मुझसे बात की और कहा कि 50 लाख दे दो, कुछ नहीं होगा। मैं (कुछ भी) खुलासा नहीं करूंगा।'' 

उसने दावा किया, ''बाद में वह 10 लाख रुपए पर आ गया और फिर पांच लाख रुपये पर...लेकिन मैं नहीं झुकी...यदि मुझे उसे प्रभावित करना होता तो मैंने तभी कर दिया होता। लेकिन मैं नहीं झुकी और कहा कि जो बोलना है बोल दो।'' इंद्राणी ने बंबई उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें सह-आरोपी एवं उसके पति पीटर मुखर्जी को जमानत दी गई थी। 

अभियोजन ने यह कहकर उसकी जमानत याचिका का विरोध किया था कि वह गवाहों, खासकर राहुल, पूर्व की शादी से पैदा हुए पीटर के पुत्र को प्रभावित कर सकती है। इंद्राणी ने कहा, ‘‘पीटर समाज में अधिक प्रभावशाली, प्रसिद्ध व्यक्ति है, वह राहुल का पिता है और वह जमानत पर बाहर है।’’ उल्लेखनीय है कि पीटर अभी जेल में है क्योंकि उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर छह सप्ताह की रोक लगा दी है। 

इंद्राणी ने कहा, ‘‘यह हास्यास्पद है कि मैंने यह सोचकर हत्या की कि यदि उसकी (शीना) शादी राहुल से हो जाती है तो पीटर संपत्ति राहुल को दे देगा...75 प्रतिशत अचल संपत्ति मेरे नाम है और शेष मेरे साथ संयुक्त नाम से है...इस तरह तो मुझे पीटर की हत्या करनी चाहिए थी।’’ 

मामले में प्रमुख आरोपी इंद्राणी की यह पांचवीं जमानत याचिका है। शीना (24) की अप्रैल 2012 में उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके तत्कालीन चालक श्यामवीर राय ने कार में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पीटर मुखर्जी साजिश का हिस्सा होने का आरोपी है। 

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